MP में 21 साल बाद हो रहा ‘SIR’, गलत जानकारी देने पर होगी एक साल की सजा

MP में 21 साल बाद हो रहा ‘SIR’, गलत जानकारी देने पर होगी एक साल की सजा

भोपाल। ‘SIR’ के दूसरे फेज को लेकर मध्यप्रदेश इलेक्शन कमीशन (MP Election Commission) ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिसमें बताया गया कि आखिरी बार 2002-2004 के बीच मध्यप्रदेश में SIR हुआ था। करीब 21 साल बाद मध्यप्रदेश में SIR हो रहा है। मध्य प्रदेश में 5 करोड़ 74 लाख मतदाता हैं। SIR को लेकर कल कलेक्टर और ERO की ट्रेनिंग होगी।

जिला कलेक्टर बीएलओ को ट्रेनिंग देंगे। आज मध्य प्रदेश के प्रमुख दलों के साथ मीटिंग हुई। राजनीतिक दलों से BLO की जानकारी मांगी गई। आज कलेक्टरों की तरफ से भी बैठकें हुई। 9 दिसंबर को मतदाता सूची का सत्यापन होगा। किसी भी बूथ पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं होंगे। फिलहाल कई बूथों पर 1200 से ज्यादा वोटर्स नहीं हैं।

मध्यप्रदेश में अभी 65 हजार 14 बूथ हैं जो बढ़कर करीब 72 हजार जो जाएंगे। आखिरी बार हुए SIR में परिवार का जिनका नाम होगा वो फॉर्म में भर दिया जाएगा तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होगा। गलत जानकारी देने पर एक साल की सजा और जुर्माना होगा। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक Enumeration फॉर्म भरे जाएंगे। 9 दिसम्बर मतदाता प्रारूप सूची का प्रकाशन होगा। इसके बाद दावे आपत्ति मंगवाए जाएंगे। SIR इसलिए हो रहा है क्योंकि राजनीतिक दल मतदाता सूची को लेकर सवाल उठाते रहे हैं।

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