होटल सयाजी का किचन फिर खुलेगा, हाई कोर्ट ने लाइसेंस निलंबन पर लगाई रोक

होटल सयाजी का किचन फिर खुलेगा, हाई कोर्ट ने लाइसेंस निलंबन पर लगाई रोक

इंदौर: खाद्य सुरक्षा नियमों की अनदेखी के चलते शहर का मशहूर पांच सितारा सयाजी होटल बीते दो-तीन दिनों से लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा जांच के दौरान पाई गई गंभीर कमियों के बाद जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शुक्रवार शाम होटल के किचन को सील कर दिया था। हालांकि, प्रशासन द्वारा की गई यह सख्त कार्रवाई 24 घंटे भी नहीं टिक सकी और शनिवार देर शाम हाईकोर्ट की इंदौर पीठ से होटल प्रबंधन को एक बड़ी राहत मिल गई।

हाईकोर्ट से मिली तत्काल राहत

मामले की गंभीरता को देखते हुए की गई अर्जेंट हियरिंग के दौरान अदालत ने प्रशासन के रुख पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने होटल के सील किए गए किचन को तुरंत प्रभाव से दोबारा खोलने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अदालत ने खाद्य लाइसेंस निलंबित करने के संबंध में 21 अगस्त को जारी किए गए प्रशासनिक आदेश पर भी फिलहाल रोक लगा दी है, जिससे होटल प्रबंधन को बड़ी राहत मिली है।

0 Response to "होटल सयाजी का किचन फिर खुलेगा, हाई कोर्ट ने लाइसेंस निलंबन पर लगाई रोक"

Post a Comment

For any queries, feel free to contact us.

Ads on article

Advertise under the article