सावधानी से बची बड़ी दुर्घटना: भोपाल एयरपोर्ट के 10 किमी क्षेत्र में इन गतिविधियों पर रोक

सावधानी से बची बड़ी दुर्घटना: भोपाल एयरपोर्ट के 10 किमी क्षेत्र में इन गतिविधियों पर रोक

भोपाल: अहमदाबाद में विमान हादसे के बाद भोपाल एयरपोर्ट भी अलर्ट मोड पर है. अहमदाबाद रनवे बंद होने की वजह से जहां अहमदाबाद-भोपाल-अहमदाबाद फ्लाइट कैंसिल कर दी गई है. वहीं गुरुवार रात में राजा भेज विमानतल पर भी बड़ा हादसा टल गया. दरअसल यहां आसपास बड़ी संख्या में मैरिज गार्डन हैं, इनमें लेजर बीम और ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है. ऐसे में कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.

आसपास मैरिज गार्डन को दिया जा रहा नोटिस

बैरागढ़ एसडीएम रविशंकर राय ने बताया कि "अहमदाबाद हादसे जैसा भोपाल एयरपोर्ट पर हादसा न हो, इसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ मिलकर जिला प्रशासन की टीम एक्ससाइज कर रही है. राजा भोज एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में मैरिज गार्डन को नोटिस जारी किया गया है. उनको नियमों का पालन करने की समझाइश दी गई है. इसके बाद भी यदि किसी मैरिज संचालक द्वारा नियमों का पालन नहीं किया जाता, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी."

10 किलोमीटर के दायरे में प्रतिबंधित रहेंगे ये काम

एसडीएम राय ने बताया कि "एयरपोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में मैरिज गार्डन हैं. इनमें धड़ल्ले से लेजर बीम का उपयोग किया जा रहा है. इस लेजर लाइट से आसमान में करीब 150-200 मीटर तक अटैक करती हैं. इनसे विमान दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है. राय ने बताया कि अहमदाबाद में प्लेन क्रैश होने के बाद भी गुरुवार रात को एयरपोर्ट के पास स्थित एक मैरिज गार्डन से लेजर बीम का उपयोग किया गया था, जिसकी सूचना मिलने के बाद कार्रवाई की जा रही है. एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर के दायरे में लेजर बीम और ड्रोन का इस्तेमाल करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी.

बर्ड हिट से फ्लाइट को बचाने हटेंगी मांस की दुकानें

जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट के आसपास बड़ी संख्या में मांस की दुकानें भी हैं. जिससे यहां बर्ड हिट की संभावना बनी रहती है. हालांकि यहां निरंतर नगर निगम द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन अब इन मांस दुकानों को एयरपोर्ट से दूर किया जा रहा है. ये कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी. हालांकि अभी मांस दुकानों को स्वेच्छा से अपनी दुकानें हटाने के मौका दिया गया है, इसके बाद सख्ती से इनको हटाया जाएगा.

 

 

लेजर बीम या ड्रोन का उपयोग अपराध

एयरपोर्ट के आसपास धारा 144 लागू रहती है. यहां लेजर लाइट और ड्रोन पर प्रतिबंध के उल्लंघन के लिए बीएनएस सेक्शन 223 (ए) के तहत लेजर बीम लाइट या अन्य लाइट का ऐसा कोई भी उपयोग प्रतिबंधित है. इसी तरह एयरक्राफ्ट रूल्स, 1937 के नियम 65 और 66, एयरपोर्ट के पास लेजर लाइट और अन्य हवाई गतिविधियों को विनियमित करते हैं. इसके साथ ही किसी विमान पर लेजर बीम को इंगित करना एक गंभीर अपराध है और बीएनएस सेक्शन 125 के अंतर्गत आता है, जिसे दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य के रूप में परिभाषित किया गया है.

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